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    Home»झारखंड»हाइकोर्ट का निर्देश, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के रिक्त पदों को जल्द भरें सरकार
    झारखंड

    हाइकोर्ट का निर्देश, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के रिक्त पदों को जल्द भरें सरकार

    sunil kumar prajapatiBy sunil kumar prajapatiMarch 18, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) व राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर बताया गया जेजे बोर्ड में 6 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है. साक्षात्कार के बाद चयनित उम्मीदवारों का नाम की अनुशंसा कर दी गई. वहीं सीडब्ल्यूसी में भी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति पूरी हो जाएगी, इसके लिए 21 से 24 मार्च तक साक्षात्कार होना है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च निर्धारित की है.
    पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि नियुक्ति के लिए सिलेक्शन कमिटी का चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस एके गुप्ता को बनाया गया है. जेजे बोर्ड में सोशल मेंबर के 6 पद रिक्त हैं. वहीं सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन के 6 पद रिक्त हैं. इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. नियुक्ति के लिए आये आवेदनों की स्क्रूटनी की गयी है.
    बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि खंडपीठ को पूर्व में बताया गया था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) व सीडब्ल्यूसी अधिकतर पदों पर नियुक्ति कर दी गयी है, लेकिन अब भी कई पद खाली हैं. वहीं राज्य बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष व सदस्य का पद कई वर्ष से खाली हैं. पद खाली रहने के कारण आयोग सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहा है. प्रार्थी चंदन सिंह, बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गयी है.

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