-दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा- सीबीआइ के सामने पेश हों
-जांच एजेंसी बोली- गिरफ्तारी नहीं होगी
आजाद सिपाही संवाददाता
नयी दिल्ली। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में गुरुवार को दिल्ली हाइकोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआइ के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह साढ़े 10 बजे सीबीआइ दफ्तर जाना ही होगा।
सुनवाई के दौरान तेजस्वी के वकील ने दिल्ली हाइकोर्ट में गुरुवार को कहा कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होंगे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा। इसके बाद सीबीआइ ने अदालत से कहा कि हमारा उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि वह पेश हों, क्योंकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने हैं। अगर वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।
तेजस्वी ने कोर्ट में कहा कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में वह बार-बार पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं आ सकते हैं। इस पर सीबीआइ ने कहा कि शनिवार को बजट सत्र नहीं होता। वह इस दिन आ सकते हैं। साथ ही एजेंसी ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। सीबीआइ ने 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अदालत में इस पर सुनवाई हो रही है। तेजस्वी ने याचिका में कहा कि सीआरपीसी की धारा 160 के उल्लंघन में उन्हें परेशान करने की नीयत से नोटिस जारी किया गया है। वह तो कथित अपराध के समय नाबालिग थे। यह मामला 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद से जुड़ा है। आरोप यह है कि लालू प्रसाद ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन हस्तांतरित के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवायीं। सीबीआइ ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गयी भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थीं।
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