नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदियों को 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

कोरोना के दौरान देशभर के तमाम कैदियों को हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश पर आपातकालीन पैरोल दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि सरेंडर करने के बाद कैदी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। उनकी अर्जी पर कानून के मुताबिक विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आपातकालीन पैरोल पर रिहा कैदी कोर्ट के समक्ष अपनी सजा को निलंबित करने की भी मांग कर सकते हैं।

दरअसल, 2020 और 2021 में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया था और जेलों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। कैदियों को पैरोल देने के मामले में कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी गठित की थी। इसी कमेटी की सिफारिश पर आपातकालीन पैरोल दी गई थी।

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