एससी-एसटी एक्ट में दर्ज केस में पीड़क कार्रवाई पर रोक
तत्कालीन सीएम ने दर्ज करायी थी प्राथमिक
रांची। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इडी के अधिकरियों के एसटी-एससी थाना में दर्ज मामले के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इडी के अधिकारियों को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। इडी की याचिका पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। इडी की ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने पक्ष रखा।
एससी-एसटी एक्ट में दर्ज केस में, इडी के अधिकारियों को हाइकोर्ट से राहत
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