रांची। देवघर एम्स में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हुई। कोर्ट की प्रथम पाली में मामले की सुनवाई के दौरान ऊर्जा सचिव एवं जल संसाधन विभाग के सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। कोर्ट की द्वितीय पाली में ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार कोर्ट के समक्ष सशरीर हाजिर हुए एवं कोर्ट के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि देवघर एम्स में फेज वाइज बिजली की आपूर्ति की जा रही है। देवघर एम्स की आवश्यकता के अनुसार वहां बिजली की आपूर्ति भी हो रही है। प्रार्थी के आग्रह के अनुरूप देवघर एम्स में पर्याप्त बिजली की सप्लाई की जायेगी। इस पर हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ऊर्जा सचिव को कोर्ट के रिकॉर्ड पर इन बातों को लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च निर्धारित की है।
देवघर एम्स के लिए पानी, पावर सबस्टेशन, सड़क, फायर फाइटिंग, शेष बची जमीन उपलब्ध करने की हुयी है मांग
सांसद निशिकांत द्वारा देवघर एम्स में सुविधा को लेकर कई बिंदु उठाये गये हैं। इनमें देवघर एम्स के लिए पावर सबस्टेशन बनाने, देवीपुर मल्टी विलेज स्कीम के तहत देवघर एम्स को पानी देने के बजाय पुनासी डैम से जोड़कर देवघर एम्स के लिए पानी की व्यवस्था करने, देवघर एम्स में फायर फाइटिंग के लिए समुचित व्यवस्था करने ताकि चार-पांच तल्ला में आग बुझायी जा सके, देवघर एम्स के लिए शेष बची 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने, देवघर एम्स के में कार्यरत कर्मियों के बच्चों के लिए वहां सेंट्रल स्कूल खुलवाने आदि की मांग की गई है।
क्या है याचिका में
प्रार्थी सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एम्स में इलेक्ट्रिक सबस्टेशन बनने, अप्रोचिंग रोड बनने, फ्लाईओवर बनने, आवश्यकतानुसार पानी की व्यवस्था होने, फायर सेफ्टी की पर्याप्त व्यवस्था आदि सुविधा मुहैया कराने का आग्रह राज्य सरकार से किया है। याचिका में सांसद की ओर से कहा गया है कि देवघर एम्स में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।