रांची। झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपित सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका की सुनवाई शनिवार को हुई। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वह निराधार हैं। अवैध खनन मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। सुनील यादव की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा।
सात अक्टूबर, 2023 को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनील, दाहू यादव का भाई है। ईडी कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त, 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपित सुनील का भाई दाहू यादव अब तक फरार है। ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले की जांच में पंकज मिश्रा के साथ ही सुनील यादव और दाहू यादव को अवैध खनन में लिप्त पाया है। मामले में ईडी ने सुनील यादव के खिलाफ भी ईसीआईआर 4/2022 में मामला दर्ज किया है।