रांची। चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। बता दें कि स्पेशल एनआइए कांड संख्या 2018 से जुड़े मामले में 6 जून 2020 से जेल में बंद है। बता दें कि इससे पूर्व याचिका पर सुनवाई के दौरान एनआइए की ओर से दलीलें दी गयी थीं। एनआइए ने अपनी दलील में कहा, ‘याचिकाकर्ता टीपीसी के लिए कोयला खनन क्षेत्र से जबरन वसूली के माध्यम से नाजायज स्रोतों से धन एकत्र किया करता था और अन्य सदस्यों के साथ मिल कर टीपीसी उग्रवादी के नाम पर भय पैदा कर स्थानीय व्यापारियों और डीओ धारकों से लेवी वसूलने में संलिप्त था।

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इसी मामले के आरोपियों को ऊपरी अदालत से जमानत मिल चुकी है। याचिकाकर्ता का मामला सह-अभियुक्त व्यक्तियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। दोनों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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