Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Friday, August 1
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Jharkhand Top News»ठेकेदार और विभाग का विवाद निपटायेगा न्यायाधिकरण, चार माह में हो जायेगा फैसला
    Jharkhand Top News

    ठेकेदार और विभाग का विवाद निपटायेगा न्यायाधिकरण, चार माह में हो जायेगा फैसला

    adminBy adminMarch 3, 2024Updated:March 3, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी मिल गयी है। जल्द ही इसे विधि विभाग अधिसूचित कर देगा। इस विधेयक में पहले जो नियम था, उसके अनुसार ठेकेदार और इंजीनियरों, विभाग के बीच पेमेंट को लेकर कोई विवाद होता था, तो संवेदक सिविल सूट फाइल करता था, उसके बाद जो आदेश पारित होता था उसके अनुरूप भुगतान होता था। लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती थी।

    आदेश सरकार के खिलाफ गया, तो बड़ी राशि ब्याज के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता था। इससे संबंधित विभाग को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता था। अब नये विधेयक में उक्त नियम पर संशोधन किया गया है। अब एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जायेगा। विवाद का सारा मामला इसी न्यायाधिकरण में भेजा जायेगा। वहां जो निर्णय होगा, उसे लागू किया जायेगा। यह माना जा रहा है कि इसके होने से सरकार को अतिरिक्त सूद की राशि का जो भुगतान करना पड़ता था, उससे बचा जा सकता है। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि संविदा के पक्षकारों के बीच अक्सर विवाद होता है। ऐसे में अब एक न्यायाधिकरण का गठन किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य होंगे।

    हाइकोर्ट के जज या पांच साल से अधिक समय से जिला न्यायाधीश रहे हों वे इसके अध्यक्ष होंगे। सचिव स्तर के पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख या दो साल से अधिक समय से मुख्य अभियंता इसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष होगा। विवादों का निपटारा अधिकतम चार माह के अंदर कर लेना होगा। पक्षकारों को न्यायाधिकरण का आदेश मानना होगा।

    Ranchi
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleझारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की आमसभा 10 को
    Next Article केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी में 1100 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास
    admin

      Related Posts

      ओरमांझी चौक पर अब फ्लाइओवर के संशोधित डिजाइन पर जल्दी ही शुरू होगा कार्य

      July 31, 2025

      बाबूलाल मरांडी ने भैरव सिंह की गिरफ्तारी पर उठाये सवाल, कहा- सरकार विरोधियों को फर्जी मुकदमे में फंसा रही

      July 31, 2025

      जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया को नो एंट्री जोन बनायें : हाइकोर्ट

      July 31, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए गढ़ी भगवा आतंकवाद की झूठी अवधारणा : अनुराग सिंह ठाकुर
      • ओरमांझी चौक पर अब फ्लाइओवर के संशोधित डिजाइन पर जल्दी ही शुरू होगा कार्य
      • बाबूलाल मरांडी ने भैरव सिंह की गिरफ्तारी पर उठाये सवाल, कहा- सरकार विरोधियों को फर्जी मुकदमे में फंसा रही
      • जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया को नो एंट्री जोन बनायें : हाइकोर्ट
      • अच्छा डॉक्टर के साथ एक अच्छा इंसान भी होना जरूरी: राष्ट्रपति
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version