रांची। झारखंड हाइकोर्ट में हार्डकोर नक्सली भीखन गोंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में भीखन गोंझू की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। यह मामला हत्या, आर्म्स एक्ट और क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है। बता दें कि रांची पुलिस ने वर्ष 2022 में पंडरा इलाके से 10 लाख के इनामी नक्सली भीखन गोंझू को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। भीखन उग्रवादी समूह टीपीसी का कमांडर है। पिपरवार के अशोका, टंडवा के मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग के केस में भी भीखन गोंझू आरोपी है। भीखन गोंझू पर हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना में वर्ष 2017 में कांड संख्या 27-2017 दर्ज किया गया है।