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    Home»Top Story»रांची में बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन से संबंधित पीआइएल को हाइकोर्ट ने किया बंद
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    रांची में बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन से संबंधित पीआइएल को हाइकोर्ट ने किया बंद

    shivam kumarBy shivam kumarMarch 11, 2025Updated:March 11, 2025No Comments2 Mins Read
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    रांची। रांची शहर में चल रहे बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन से संबंधित अनुराग कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद एवं रांची नगर निगम को निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित करते हुए बंद कर दिया। सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने बताया कि रांची में चल रहे 33 रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट जिनके पास मैप की स्वीकृति सहित उचित लाइसेंस नहीं था, उससे रांची नगर निगम ने शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उनके जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए रांची नगर निगम ने रांची शहर के 33 रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को बंद कर सील कर दिया है।

    महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बार एवं रेस्टोरेंट के संचालक को लेकर राज्य सरकार जल्द एक नियमावली ला रही है। कोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि वह समय-समय पर बार एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण करते रहें जिससे बार एवं रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण पर रोक लगे। साथ ही बार एवं रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानक का इंतजाम सही तरीके से हो सके। बता दें कि अनुराग कुमार ने जनहित याचिका दाखिल कर रांची शहर में मंदिर, स्कूलों के निकट बार एवं रेस्टोरेंट के संचालक पर रोक लगाने का आग्रह किया था।

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