नई दिल्ली/रांची: मगध आम्रपाली टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी प्रदीप राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें नियमित जमानत (Regular Bail) प्रदान कर दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत में प्रदीप राम का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन और आकृति प्रिया ने रखा। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में पुलिस ने प्रदीप राम के आवास पर छापेमारी कर लगभग 85 लाख रुपये बरामद किए थे। इसी छापेमारी के आधार पर टंडवा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसे आधार बनाकर ईडी (ED) ने ECIR 1/2021 दर्ज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इस मामले में प्रदीप राम लंबे समय से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे।

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