रांची: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखा.। बता दें कि प्रार्थी योगेंद्र साव ने अपने खिलाफ लगाये गये क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) को चुनौती दी है। उनकी ओर से कहा गया है कि जिला प्रशासन उन्हें साजिश के तहत फंसा रही है। प्रशासन के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने अपने खिलाफ लगाये गये सीसीए एक्ट को निरस्त करने का आग्रह किया है। एनटीपीसी परियोजना के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण का बड़कागाव गांव के लोग विरोध कर रहे है।