रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए योगेंद्र साव की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। रंगदारी मांगने के एक मामले में निचली अदालत ने योगेंद्र साव को ढाई साल की सजा सुनायी थी। इसे निरस्त करने के लिए साव ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि यह मामला रूंगटा माइंस से जुड़ा है। रूंगटा कंपनी ने योगेंद्र साव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए ढाई साल की सजा का ऐलान किया था। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने हाइकोर्ट में अपील की थी। लेकिन यहां से भी उन्हें झटका ही लगा है। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई सुनवाई में योगेंद्र साव को दोषी माना है और लोअर कोर्ट की ढाई साल की सजा बरकरार रखी है।