अभियंता समरेंद्र से एक करोड़ रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप
रांची। अपराधी लवकुश शर्मा को हाइकोर्ट से बेल मिल गयी। उसपर अभियंता समरेंद्र प्रसाद के हरमू स्थित आवास पर गोली चलाने और रंगदारी के रूप में एक करोड़ रुपये की मांगने का आरोप है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। हालांकि लवकुश एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है, उसमें उसे बेल नहीं मिली है। इसलिए वह जेल से बाहर नहीं आ पायेगा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि लवकुश शर्मा के खिलाफ अरगोड़ा थाना में समरेंद्र प्रसाद ने धमकी देने, एक करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। समरेंद्र ने प्राथमिकी में बताया है कि 22 नवंबर 2015 को वे अपने परिवार के साथ बीआइटी सिंदरी के ओल्ड ब्यॉज ग्लोबल समिट में भाग लेने गये थे। शाम सात बजे उनके हरमू स्थित घर में रहने वाले एक व्यक्ति ने खबर किया कि दो अज्ञात लोगों ने घर को निशाना बनाते हुए गोली चलायी और भाग गये। बाद में उनके फोन पर लवकुश शर्मा नाम बताते हुए रंगदारी के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की गयी थी और रुपये नहीं देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गयी थी।

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