जमशेदपुर एसटीएफ गुप्त सूचना के आधार पर मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 12 से पूणा से आए एक ट्रेलर चालक को सुरक्षा में लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचा जहां चालक का जांच कराया गया. वैसे रिपोर्ट आने तक चालक को क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया
जमशेदपुर के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने एक आदेश निकाला है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना वायरस का अगर कोई भी पोजिटिव मरीज मिलता है तो उस इलाके के तीन किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया जायेगा और पूरे इलाके की गहन छानबीन से लेकर निगरानी के साथ-साथ वहां रहने वाले लोगों की जांच की जायेगी. शनिवार को उपायुक्त ने इसके संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके तहत कांटेनमेंट जोन और बफर जोन चिन्हित किया गया है, जिसके जरिये मरीजों की पहचान की जायेगी. इसके तहत अगर कोई प पोजिटिव मरीज पाये जाते है तो मरीज के घर के आसपास के तीन किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन और सात किलोमीटर तक के एरिया को बफर जोन माना जायेगा. इसके तहत घर-घर जाकर कोरोना वायरस के मरीज है या नहीं और जांच के लिए आइसोलेशन में लोगों को रखने का काम किया जायेगा.