‘ए’ वर्ग वाले जिलों में कोरोना के मामले मिलने पर होगी सख्ती
सरकार की ओर से दी गई रियायत के तहत वर्ग ‘ए’ वाले जिलों के बीच सुबह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ‘ए’ और वर्ग ‘बी’ वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। वर्ग ‘ए’ वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारेंटाइन किये गए लोगों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा के तहत मजदूरों को काम करने की अनुमति सिर्फ वर्ग ‘ए’ के जिलों में होगी।
बी’ वर्ग वाले जिलों में पूरी तरह से जारी रहेंगे प्रतिबंध
हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर सभी जिलों में खेती किसानी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि के कार्य चलते रहेंगे। हालांकि इस बात के सख्त निर्देश दिये गये हैं कि राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग ‘बी’ वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे। वर्ग ‘बी’ के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ‘ए’ और वर्ग ‘बी’ वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।
हॉटस्पॉट एरिया: मॉल, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक संस्थान रहेंगे बंद
प्रदेश के 15 जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर जिलाधिकारी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति मान्य होगी। प्रदेश सरकार के निर्णय के मुताबिक होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।