Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Tuesday, June 17
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Breaking News»शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई, दिल्ली पुलिस को नोटिस
    Breaking News

    शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई, दिल्ली पुलिस को नोटिस

    azad sipahiBy azad sipahiApril 29, 2022No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपित शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर 6 मई को एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया।

    कोर्ट ने कहा कि चूंकि राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट 5 मई को इस पर सुनवाई करनेवाला है। उमर खालिद और शरजील इमाम का केस भी उसी से जुड़ा हुआ है। लिहाजा हम 6 मई को दोनों की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे।

    11 अप्रैल को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कड़कड़डूममा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

    चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंपों में रखा जाएगा। बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleगुजरात: अहमदाबाद पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत
    Next Article मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक कदम
    azad sipahi

      Related Posts

      झारखंड पुलिस ने राज्य को अमन साहू के आतंक से मुक्त कराया

      March 11, 2025

      सीता सोरेन पर जानलेवा हमले की कोशिश, पूर्व पीए करने वाला था फायरिंग, गिरफ्तार

      March 7, 2025

      महाकुंभ के सेक्टर 19 में लगी भीषण आग से कई टेंट जले

      January 19, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • अमरनाथ यात्रा मार्ग एक जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित
      • प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
      • डीजीपी अनुराग गुप्ता अब न अखिल भारतीय सेवा में हैं, ना सस्पेंड हो सकते हैं : बाबूलाल मरांडी
      • भाजपा के टॉर्चर से बांग्ला बोलना सीख गया : इरफान
      • राजभवन के समक्ष 108 एंबुलेंस के कर्मी 28 को देंगे धरना
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version