त्रिकुट रोप-वे हादसे पर लिये गये स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई मुकर्रर कर दी. कोर्ट ने सरकार को 16 मई तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. वहीं हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त अमेकस क्यूरी (न्याय मित्र) कुमार वैभव भी अदालत में मौजूद रहे. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की
त्रिकूट पहाड़ रोप-वे हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
बता दें कि देवघर के त्रिकूट पहाड़ के रोप-वे पर हुए हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने स्वत: संज्ञान लिया था. झारखंड हाईकोर्ट इस मामले को स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई कर रहा है. हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा था. बताते चलें कि हाईकोर्ट ने विभिन्न चैनलों और अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर संज्ञान लिया था.