हजारीबाग। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अन्नपूर्णा देवी को 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सजा हजारीबाग की निचली अदालत मरियम हेंब्रम की कोर्ट ने सुनाया है।
कोर्ट ने आचार उल्लंघन मामले सांसद को दोषी ठहराने के बाद यह निर्णय लिया। जुर्माना नहीं देने पर एक दिन की सजा काटनी होगी। सजा के बिंदुओं पर केंद्रीय मंत्री सुबह करीब आठ बजे कोर्ट गई थी। दिन के 11 बजे कोर्ट ने सुनवाई की। सांसद पर कोडरमा सदर प्रखंड में चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने की प्राथमिकी अंचल अधिकारी ने दर्ज कराया था। आरोप था की अन्नपूर्णा देवी ने मतदान केंद्र पर पार्टी का गले में पट्टा लगाकर पहुंची थीं।