पूर्वी चम्पारण। आदर्श आचार संहिता के आरोप में जिले के अरेराज अनुमंडल में पदस्थापित विधुत विभाग के सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। उक्त कारवाई नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार झा के अनुशंसा पर डीएम सौरभ जोरवाल ने सहायक अभियंता मधुकर बनमाली के विरूद्ध की गयी है।

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, अरेराज के सहायक अभियंता मधुकर बनमाली पर आरोप है कि उन्होने 17 मार्च को अरेराज, बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के अरेराज अनुमंडल स्थित महंत शिवशंकर गिरि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किये गये नटराजन कला-संस्कृति मंच के बैनर तले आयोजित एक सभा में स्थानीय विधायक एवं नगर पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य राजनीतिक लोगों के साथ मंच साझा किया, जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी कर्मियों के लिए निर्गत दिशा-निर्देश एवं आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है।साथ ही यह बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 के उपनियम 1 (iii) का एंव नियम 6 के उपनियम (iv) का प्रतिकूल आचरण है।

इस कारणबनमाली को बिहार सी०सी०ए० रूल्स, 2005 के नियम 9 का उपनियम 1 (क) के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कारवाई संचालित की गयी है।निलंबन अवधि में बनमाली को नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देते हुए उनका मुख्यालय विद्युत आपूर्ति अंचल, छपरा निर्धारित किया गया है।

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