रांची। बरियातू स्थित चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान इडी की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे मामले में भी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर चुका है हाईकोर्ट
छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की। वहीं इडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल अनिल कुमार ने बहस की। यह केस इडी के कांड संख्या इसीआईआर 5/2023 से जुड़ा हुआ है। फिलहाल छवि रंजन न्यायिक हिरासत में हैं। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे मामले में छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version