रांची। सिविल कोर्ट में करीब दो दशक से चल रहे संपत्ति विवाद का केस का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा हो गया। इस केस के निपटारे में रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दरअसल, वादी दामोदर नाथ शाहदेव द्वारा सगे भाई बड़ा लाल गोविंद नाथ शाहदेव और अन्य के विरुद्ध लेक रोड, हरमू रोड, किशोरगंज, रांची स्थित भूमि 1.25 एकड़ पर मुकदमा ओएस टाइटल शूट दर्ज कराया गया था। समझौता को लेकर दोनों पक्षकारों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन विवाद नहीं सुलझ पा रहा था। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा समझौता के लिए दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बैठकें करायीं। इसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने मध्यस्थ द्वारा 19 वर्ष पुराने वाद को सुलझा लिया। पक्षकारों के बीच यह सहमति बनी कि एमएस प्लॉट नंबर 1165, 1167, 1168 लेक रोड स्थित भूमि में वादी दामोदर नाथ शाहदेव को 62.80 डिसमिल और बड़ा लाल गोविंद शाहदेव एवं अन्य को 62.80 डिसमिल भूमि मिलेगी। इसमें दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से की जमीन में अपनी मर्जी से उस भूमि का उपयोग करेंगे। इस बाबत पक्षकारों द्वारा नक्शे की प्रति भी दायर की गयी है। इसमें उनके हिस्से का विवरण दर्ज है।
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