नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया।

आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक की इडी हिरासत में भेजा था। 28 मार्च को पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो इडी की जांच के बाद शुरू हुआ। इडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। केजरीवाल ने कहा था कि इडी का मकसद स्मोक क्रिएट करना था कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने कहा था कि इडी का दूसरा मकसद उगाही करना है। केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद भाजपा को 55 करोड़ रुपये दिये। भाजपा को इलेक्टोरल बांड के रूप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई।

उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद इडी ने 21 मार्च देर शाम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 27 मार्च को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने 28 मार्च को केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version