साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी कुलदेव साह की दो किमिनल अपील मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई. कोर्ट के आदेश के आलोक में डीजी सीआईडी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि गुमशुदा दोनों बच्चों का बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स, आंखों के रेटिना उपलब्ध कराना संभव नहीं है, यह काफी जटिल पक्रिया है.
जिस समय ये दोनों बच्चे गायब हुए थे उस समय उनकी उम्र काफी कम थी ऐसे में आधार कार्ड के बायोमेट्रिक के आधार पर उनको खोजना संभव नहीं है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सविता कुमारी ने पैरवी की. इससे पहले मामले के अनुसंधानकर्ता भी कोर्ट में उपस्थित थे. दोनों पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को बताया गया कि गुमशुदा दोनों बच्चों की तलाश जारी है. अगली सुनवाई 12 जून निर्धारित की गई है. पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कुलदेव शाह एवं पप्पू शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

कुलदेव साह व वीरेन साह के खिलाफ परिवादी एम हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने को लेकर कंप्लेन केस संख्या 148/2022 दर्ज कराई थी. उनका बच्चा वर्ष 2018 से लापता है. वहीं बोरियो थाना में कुलदेव साह एवं पप्पू साह के खिलाफ दर्ज कांड संख्या 2020/2022 में बी हंसदा ने अपने छोटे भाई की वर्ष 2014 में लापता होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी

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