रांची। झारखंड हाई कोर्ट में रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को पूरा करने का आग्रह करने वाली अरविंदर सिंह देओल की जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में रांची नगर निगम की ओर से कहा गया कि रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज वन के लिए एनएचएआई नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है। इस पर कोर्ट ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर रांची नगर निगम को अगली सुनवाई 24 अप्रैल को हाजिर होने का दिया निर्देश।
नगर निगम की ओर से बताया गया कि फेज वन का 15 प्रतिशत काम शेष बचा है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने फेज-टू, फेज थ्री और फेज फोर के निर्माण कार्य के संबंध में बताया था कि इसके डीपीआर के स्क्रूटनी का काम चल रहा है। अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, इसलिए टेंडर की प्रक्रिया भी नहीं की जाएगी। पूर्व की सुनवाई में रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने कोर्ट को बताया था कि जोन-वन का कार्य रांची नगर निगम कर रहा है, जिसका 15 प्रतिशत कार्य बचा है।