रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने सीबीआइ से पूछा है कि झारखंड के विधायक और सांसद से जुड़े केस में सुनवाई में देर क्यों हो रही है। अदालत ने शुक्रवार को सीबीआइ को यह बताने का निर्देश दिया कि राज्य के एमपी-एमएलए के खिलाफ चल रहे मुकदमों में ट्रायल की स्थिति क्या है,साथ ही जिन मामलों में ट्रायल चल रहा है, उसमें देर क्यों हो रही है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि अब तक राज्य के कितने एमएलए और एमपी के विरुद्ध ट्रायल पूरा हो चुका है और कितनों के विरुद्ध ट्रायल बचा हुआ है।
अदालत ने सभी बिंदुओं पर सीबीआइ को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल, कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाइकोर्ट को राजनेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दिये थे। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है, जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की जा रही है।