रांची। झारखंड हाइकोर्ट में होम गार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान होमगार्ड डीजी अनिल पालटा अदालत में उपस्थित रहे।

उन्होंने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका दायर किया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अगर 18 जून तक समान कार्य का समान वेतन लागू नहीं करते हैं, तो कोर्ट अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी। हाइकोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि या तो आप 18 जून तक सर्वोच्च न्यायालय से स्टे लेकर आ जायें या होमगार्ड जवानों को सामान्य कार्य का समान वेतन देने का आदेश लेकर आयें।

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