रांची। इडी की गिरफ्तारी के पहले हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद करीब 40 घंटे से अधिक समय तक ट्रेसलेस रहने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई सोमवार को हाइकोर्ट में हुई। मामले में याचिकाकर्ता के आग्रह को देखते हुए याचिका वापस लेने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इडी ने हेमंत सोरेन को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वह अभी बिरसा मुंडा जेल में इडी की न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए अब इस याचिका की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद ट्रेसलेस रहने को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाइकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सोरेन को ढूंढ कर सामने लाने का अदालत से आग्रह किया था। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए इडी ने 10वां समन जारी कर 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय निर्धारित करने का आदेश दिया था। इसके पहले हेमंत सोरेन 27 जनवरी की शाम रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो गये थे। 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर इडी ने तलाशी ली थी, उस समय हेमंत सोरेन वहां मौजूद नहीं थे। 30 जनवरी को हेमंत सोरेन रांची में नजर आये थे और 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में इडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था।

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