रांची। झारखंड हाई कोर्ट राज्य में बिना ऑक्शन (नीलामी) के माइनिंग लीज देने, माइनिंग लीज का नवीकरण करने की जांच कराने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई मंंगलवार को हुई।

मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की यह राशि स्टेट बार काउंसिल में जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही एक सप्ताह में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर कहा है कि झारखंड में बगैर ऑक्शन के माइनिंग लीज दिया जा रहा है। गैर मजुरुवा यानी सरकारी जमीन पर भी माइनिंग की जा रही है, इसकी जांच की जानी चाहिए।

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