रांची। बरियातू स्थित सेना की 4.55 एकड़ जमीन गड़बड़ी मामले में आरोपी अमित कुमार अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन इडी के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद इडी की विशेष अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व मामले के दो अन्य आरोपी दिलीप घोष और भानु प्रताप प्रसाद की डिस्चार्ज पिटीशन इडी कोर्ट खारिज कर चुकी है। अब मामले में अमित अग्रवाल और अन्य आरोपियों पर आरोप गठन होना है। दरअसल, मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर सेना की जमीन की खरीद बिक्री में सहयोग करने का आरोप है। इस मामले में निलंबित आइएएस छविरंजन, निलंबित उप राजस्व भानु प्रताप प्रसाद समेत 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।

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