गुमला। सिविल कोर्ट एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने माता पिता के हत्यारे पुत्र विनोद बृजिया को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया । जुर्माना राशि अदा नही करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतना पड़ सकता है। यह मामला 2021 में गुमला जिला के बिशुनपुर थाना अंतर्गत हिजंग बृजिया टोली में घटी थी।
जानकारी के अनुसार घटना के बाद विनोद के पड़ोसी बाबूलाल बृजिया ने बिशुनपुर थाना में बयान दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि 10 अक्टूबर 2021 को वह दोपहर में जंगल से लकड़ी लेकर घर लौट रहे थे तो देखा कि विनोद बृजिया अपनी मां शनिवारी देवी को टांगी के पिछले भाग से मार रहा था, जिससे शनिवारी देवी जमीन पर गिरकर छरपटाने लगी और उसकी मौत हो गई।
इसके बाद विनोद बृजिया अपने पिता सुखराम बलिया को भी मारने के लिए दौड़ाने लगा। उसने दौड़ा कर अपने पिता की भी टांगी से वार कर हत्या कर दी। गांव में हो होल्ला होने लगा और विनोद सभी को देख भागने का प्रयास करने लगा । पर ग्रामीणों द्वारा दौरा कर विनोद को पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया । इसके बाद बिशुनपुर थाना में विनोद के खिलाफ मामला दर्ज की गई थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई दो साल तक चली।