पश्चिमी सिंहभूम। सिविल कोर्ट चाईबासा के अपर सत्र न्यायाधीश ने बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में तीन आरोपितों दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 16 सितंबर 2022 को जिला के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र का है। दोषियों के नाम रामचंद्र तियू, अनूप प्रताप तियू और सुखलाल होनहागा है।

मामले के अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। साथ ही इस केस से जुड़े सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था। जिसके आधार पर तीनों को सजा सुनाई गई।

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