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    Home»देश»केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका खारिज: हाईकोर्ट ने 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का दिया आदेश
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    केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका खारिज: हाईकोर्ट ने 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का दिया आदेश

    adminBy adminApril 22, 2024Updated:April 22, 2024No Comments3 Mins Read
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    नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ की वह याचिका ख़ारिज कर दी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल तक अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया।

    यह याचिका लॉ स्टूडेंट अभिषेक चौधरी ने ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि वो संगठन के नाम से इसलिए याचिका दायर कर रहे हैं, क्योंकि वे इसके जरिये कोई नाम हासिल नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि केजरीवाल के वकील का कहना है कि वह अपने लिए कदम उठा रहे हैं। ऐसे में उनकी मदद करने के लिए आप कौन होते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको वीटो पावर कैसे मिल जाती है। क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में हैं।

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मैं यहां केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता के लिए कोर्ट के सामने आया हूं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही सरकार का मुखिया होता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत और दुनिया में यह पहली बार है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में है। मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से नागरिकों को कष्ट क्यों उठाना चाहिए।

    याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा उपकरण और चौबीस घंटे डॉक्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केजरीवाल की जान को खतरा बताते हुए याचिका में कहा गया था कि जेल के अंदर दुर्दांत अपराधी मौजूद हैं, जो केजरीवाल की बैरक से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। याचिका में कहा गया था कि जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे इस काम के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। सुरक्षा का काम वे प्रशिक्षित कमांडो ही कर सकते हैं, जिन्हें वीआईपी की सुरक्षा की ट्रेनिंग मिली हो।

    कोर्ट ने 15 मार्च को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल इस मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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