रांची। झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनने पर हाइकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है। साथ ही गृह सचिव को उपस्थित होने का आदेश दिया है। जेल मैनुअल में सुधार और जेल में कैदियों की स्थिति से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आलोक में अब तक झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनने पर खंडपीठ ने कड़ी नाराजी जतायी। कोर्ट ने मामले में गृह सचिव को 28 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है।
हाइकोर्ट ने कहा कि तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से संबंधित एक आदेश पारित किया है लेकिन तीन माह के बाद भी अब तक इसका अनुपालन झारखंड सरकार नहीं कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए एक मॉडल जेल मैनुअल बनाया जाना है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। सरकार की ओर से कुछ और समय की मांग मॉडल जेल मैनुअल बनाने के लिए की गयी।