लखनऊ:  सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता-लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य दस लोगों को जमानत दे दी। गौरतलब है कि अदालत अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल को निर्देश में कहा था कि आडवाणी (89), जोशी (83) और उमा (58) के अलावा बाकी सभी आरोपियों पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई रोजाना कराने और दो साल में सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया है।

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