“बिलकिस बानो केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दोषियों की अपील खारिज करते हुए दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कुछ दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की गई थी।”
कोर्ट ने 5 पुलिस अफसरों सबूत मिटाने का दोषी माना है। गोधरा दंगों के बाद अहमदाबाद के रंधिकपुर में 17 लोगों ने बिलकिस के परिवार पर हमला किया था। इस दौरान 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
हमले के दौरान 19 साल की बिलकिस बानो 5 महीने की गर्भवती थीं। उनके साथ गैंगरेप किया गया। बिलकिस की 3 साल की बेटी और दो दिन के बच्चे की भी मौत हो गई थी।
मुंबई की कोर्ट ने इस मामले में 11 लोगों को मर्डर और गैंगरेप का आरोपी माना था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से सभी को उम्रकैद की सजा दी गई थी। सभी आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की थी।