सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को तरफ से दायर एक मामले में गुरुवार को मुंबई के एक अदालत में सुब्रत राय ने बरी करने की मांग की है।

स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पेश नहीं हुए सुब्रत रॉय

सुब्रत राय के वकील अशोक सरोगी ने बताया कि इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 7 जून को होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से सुब्रत रॉय गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हो सके। सेबी ने 2012 में सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के साथ ही उनके प्रवर्तक सुब्रत रॉय और तीन निदेशकों के खिलाफ मामला दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि इन फर्मों ने प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराए बिना निवेशकों से पैसा एकत्रित किया।

एक अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं किया जा सकता

हालांकि शिकायत में इस रकम का जिक्र नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यह राशि करीब 24 हजार करोड़ रुपये है। सुब्रत रॉय के वकील अशोक सरोगी ने दलील दी कि वे लखनऊ में पहले ही अभियोग का सामना कर चुके हैं और एक ही अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

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