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    Home»Breaking News»लॉकडाउन 4 के बीच हेमंत सरकार ने कई रियायतें दी, आइये जानें, क्या-क्या मिली है छूट
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    लॉकडाउन 4 के बीच हेमंत सरकार ने कई रियायतें दी, आइये जानें, क्या-क्या मिली है छूट

    azad sipahiBy azad sipahiMay 19, 2020Updated:May 19, 2020No Comments6 Mins Read
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    * कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट
    * किताब, स्टेशनरी और हार्डवेयर की दुकानें खुली
    * कल से खुलेंगी शराब की दुकानें
    * शाम सात से सुबह सात बजे तक आवश्यक दुकानों को छोड़ सभी बंद रहेंगे
    * छूट दी गयी व्यवस्था में किसी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं

    रांची। राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़ अन्य इलाकों में मंगलवार को किताब, स्टेशनरी और हार्डवेयर की दुकानें खुल गयीं। शराब की दुकानों को लेकर उत्पाद विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिया है और ये दुकानें बुधवार से खुल जायेंगे। हालांकि शराब की एमआरपी और कोरोना सरचार्ज पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। बता दें कि लॉकडाउन 4 के बीच हेमंत सरकार ने कई रियायतें भी दी हैं। कई असमंजसों को लेकर जिला प्रशासन ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट की। कहा गया कि राज्य सरकार ने जो छूट दी है, वह किसी हाल में कंटेनमेंट एरिया में लागू नहीं होगी। यह छूट शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नहीं रहेगी। इस अवधि में सिर्फ आवश्यक वस्तुएं जैसे-दूध, राशन, मेडिकल इमरजेंसी में ही छूट रहेगी। सरकार ने लॉकडाउन-चार में आठ तरह की रियायतें दी हैं। जिन चीजों में सरकार ने छूट दी है, उनके लिए अलग से परमिशन भी जिला प्रशासन से नहीं लेनी होगी। सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दरअसल, झारखंड सरकार के निर्देश के बाद जिला स्तर पर डीसी कंटोनमेंट जोन को परिभाषित करते हैं। इस बाबत निर्देश जारी होगा। साथ ही छूट के अनुसार दुकानें खुल सकेंगी।

    रांची में मात्र नौ कंटेनमेंट जोन
    जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आने के बाद घोषित 25 कंटेनमेंट जोन में से 16 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। बचे नौ कंटेनमेंट जोन में से एक हिंदपीढ़ी को छोड़ आठ माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं।

    ये क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन से हुए फ्री
    करंजी, बेड़ो, मोरो इटकी, बांस टोली गली पिस्का मोड़, पीपी कॉलोनी लावाडीह, ताऊ बुंडू, खक्सी टोला, बजरा, अरसंडे कांके, बड़ा तालाब के पास गाड़ी खाना सेवासदन, उपकार नगर कडरू, रामनगर के पावर हाउस के पास, चुटिया, इमली चौक स्थित हॉस्टल चौक हरमू, नेताजी नगर कांटाटोली, आनंदपुरी रांची, डॉक्टर्स कॉलोनी बरियातू, जाकिर कॉलोनी इलाही नगर को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है।

    सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी शराब दुकानें, 20 से 22 फीसदी बढ़ेगी कीमत
    झारखंड में शराब की दुकानें बुधवार से खुलेंगी। सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। मंगलवार की देर शाम उत्पाद विभाग की तरफ से जिला प्रशासन को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया गया। विभागयी सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि आदेश जारी कर दिया गया है। आठ बड़े शहरों में स्वीगी और जोमैटो के जरिए होम डिलीवरी की जायेगी। अन्य जिला मुख्यालयों में ई टोकन सिस्टम के जरिए शराब की बिक्री होगी। उन्होंने बताया कि कोरोना सरचार्ज के रूप में 20 से 22 फीसदी की वृद्धि की जायेगी। कोरोना सरचार्ज मामला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा। इसमें शराब की कीमतों को बढ़ाने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय होंगे।

    आइये जानें, क्या-क्या मिली है छूट
    * कंस्ट्रक्शन संबंधित वस्तुओं में सेनिटरीवेयर, बिजली, हार्डवेयर, ग्लास, प्लाइवुड, टाइल्स, टिंबर की दुकानें खुलेंगी।
    * शहर में संचालित दुकान अपनी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मालवाहक का प्रयोग कर सकते हैं।
    * वेयरहाउस जो खुले रहेंगे, वे अपने सामान ट्रांसपोर्ट में भी भेंज सकते हैं तथा उसकी डिलीवरी भी कर सकते हैं।
    * शहर में सभी प्रकार के प्राइवेट कार्यालय 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने का निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी।
    * दुकान में किसी भी समय पांच ग्राहकों से अधिक लोग नहीं हो, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
    * छूट के दायरे में आने वाले दुकान-प्रतिष्ठान स्वत: खोले जा सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं।
    * प्रतिष्ठान-दुकान को खोलने की अनुमति दी गयी है। वह प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। चूक होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जायेगी।
    * शाम सात से सुबह सात बजे तक केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगे।
    * सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
    * कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन के बाहर ही गतिविधि की अनुमति है।
    * जिला और अंतर जिला में टैक्सी को भाड़े पर चलाने की अनुमति होगी।
    * व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही रूट पास माना जायेगा। इसके लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
    * व्यवसायिक वाहन की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए ही होगा। बीच में रोककर सवारी लेने पर प्रतिबंध है।
    * व्यवसायिक वाहन चालक को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा।
    * टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नये यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।
    * पांच सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त दो यात्री तथा छह से सात सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा तीन यात्री ही यात्रा कर सकेंगे।
    * बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे पर बैठना होगा।
    * यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
    * यात्रा के दौरान यात्रियों-चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
    * यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।
    * चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करानी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
    * यात्री पंजी में चालक को क्रम संख्या, दिनांक, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां यात्रा करना है एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख करना होगा।
    * यात्रा करने वाले यात्री टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम, मोबाइल नंबर तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे। इसे कांटैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
    * यात्री एवं चालक स्मार्टफोन रहने पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करेंगे एवं मोबाइल ऑन रखेंगे।
    * इन शर्तों के साथ कैब एग्रीगेटर्स तथा ओला-उबर तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते हैं।

    इन दुकानों को खोलने के लिए परमिशन नहीं
    औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां, गोदाम/भंडार, हार्डवेयर, निर्माण से संबंधित सामग्री, किताब दुकानें, स्टेशनरी दुकानें और दूरसंचार कंपनियों के खुदरा आउटलेट, नगर निगम क्षेत्र के बाहर मोबाइल, घड़ी, टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कंप्यूटर जैसे आइटी से संबंधित उत्पाद और फ्रीज, एयरकंडिश्नर, एयर कुलर जैसे विद्युत उत्पादों के सर्विस सेंटर, निजी कार्यालय, ई-कॉमर्स (आवश्यक और गैर आवश्यक सामग्री), शराब की खुदरा दुकानें, अंतर जिला और जिले के भीतर भाड़े पर टैक्सी।

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