- झारखंड में एक साल के लिए प्रतिबंधित है पान मसाला
रांची। स्वास्थ्य विभाग ने पान मसाला के थोक विक्रेता और व्यापारियों को राहत दी है। थोक विक्रेता और व्यापारी अपने गोदामों में बचे हुए माल को झारखंड राज्य की सीमा से बाहर भेजने के लिए प्रयास में थे। अब इनको छूट मिली है। यह छूट 31 मई तक जारी रहेगी। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ नितिन कुलकर्णी ने आदेश जारी कर दिया है। खास हिदायत यह है कि इस दरम्यान किसी भी प्रतिबंधित पान मसाला की थोक या खुदरा बिक्री नहीं होगी। छूट सिर्फ दूसरे राज्यों में भेजने के लिए है।
डॉ नितिन मदन कुलकर्णी के अनुसार सभी थोक विक्रेता अपने अधीनस्थ खुदरा विक्रेताओं से बचे हुए स्टॉक अपने गोदामों में एकत्र कर उसकी सूची बनाकर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सह खाद्य संरक्षा के अभिहित पदाधिकारी एवं खाद्य संरक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। उनकी निगरानी में बचा हुआ माल झारखंड राज्य की सीमा के बाहर भेजना सुनिश्चित करेंगे, जहां पर उक्त पान मसाला पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अनुमंडल पदाधिकारी एवं परिवहन पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि वे राज्य के बाहर भेजे जाने वाले प्रतिबंधित पान मसाला को नहीं रोकेंगे। और इसके लिए अपनी निगरानी में इसे बाहर भेजना सुनिश्चित करायेंगे।
पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध
झारखंड में एक दर्जन से अधिक तरह के पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध है। पान मसाला पर फिलहाल एक साल तक बैन लगाया गया है।