आजाद सिपाही संवाददाता
नयी दिल्ली। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में अगर आप चंदा देते हैं, तो इसका फायदा टैक्स जमा करने में उठाया जा सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में टैक्स में छूट की घोषणा की है। इस ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि सेक्शन 80जी के तहत डोनेशन पर टैक्स में छूट मिलेगी, क्योंकि यह ट्रस्ट एक ऐतिहासिक महत्व वाले जगह का निर्माण करा रहा है। बता दें कि सेक्शन 80जी के तहत छूट का फायदा तभी उठाया जा सकता है, जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। अगर किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है , तो उसमें डोनेशन करने से टैक्स में छूट का फायदा नहीं मिलेगा। सेक्शन 80जी के तहत डोनेशन पर टैक्स डिडक्शन का अधिकतम लाभ कुल आय का 10 फीसदी हो सकता है। आसान शब्दों में समझें तो, अगर किसी की कुल आय 10 लाख है, तो वह 80जी के तहत डोनेशन कर अधिकतम एक लाख रुपये पर टैक्स में छूट का फायदा उठा सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं। सदस्यों की पहली बैठक के बाद नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष और चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। स्वामी देवगिरी ट्रेजरी हैं। आठ अप्रैल को ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक लोगो भी जारी किया गया था।
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