डीसी का निर्देश: बिना मास्क-फेस कवर के निकलने पर कार्रवाई
रांची। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए लॉकडाउन का अनुपालन रांची में अब और सख्ती के साथ किया जायेगा। इस संबंध में उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया है। विशेषकर हाट बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बैंक शाखाओं, पोस्ट ऑफिस आदि प्रमुख स्थानों में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क-फेस कवर आदि लगाने से संबंधित निर्देश का और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सह लॉकडाउन इंप्लीमेंट टास्क फोर्स अध्यक्ष के पत्र के आलोक में उपायुक्त ने निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि सभी हाट बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस में लोगों के खड़े होने के लिए छह फीट या उससे अधिक की दूरी पर गोला बनायें, लोग उन्हीं गोलों में रहें। हाट बाजार-मंडी आदि में दुकानों के बीच कम से कम 15 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाये। ऐसे सभी स्थलों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायी जाये। घर से बाहर लोग हर हाल में मास्क-फेस कवर पहने रहें, यह सुनिश्चित करें एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क फेस कवर पहनने के लिए लगातार प्रचार कराया जाये।