बाहर में प्रतिबंध का फैसला राज्य लेंगे

आजाद सिपाही संवाददाता
नयी दिल्ली। सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को शुरू किया जायेगा। देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के खत्म होने से एक दिन पहले शनिवार शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नयी गाइडलाइन जारी की। इसके तहत लॉकडाउन को तीन चरणों में खत्म करने का एलान किया गया है, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रतिबंधों के बारे में फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

नयी गाइडलाइन के अनुसार फेज एक आठ जून से शुरू होगा। इसमें सभी धार्मिक स्थल खुल जायेंगे। होटल, रेस्त्रां और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सेवाओं की शुरूआत हो जायेगी। शॉपिंग मॉल भी खुल जायेंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जायेगी। दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जायेगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा। नयी गाइडलाइन के अनुसार तीसरे फेज में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और आॅडोटोरियम को शामिल किया गया है। इन्हें खोलने से पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जायेगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जायेगा।

नाइट कर्फ्यू का बदला समय
नयी गाइडलाइन में कहा गया है कि देश में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। हालांकि इसके लिए समय में बदलाव किया गया है। अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक गैर जरूरी काम से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। लॉकडाउन चार तक यह समय शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक था।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन : गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जायेगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं।

कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रतिबंध का फैसला राज्यों पर
गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है, तो वे ऐसा कर सकेंगे।
फेज-1 (आठ जून से)
सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल।
फेज-2 (जुलाई से)
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जायेंगे।
फेज-3 (तारीख तय नहीं)
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क।

 नयी गाइडलाइन की बड़ी बातें

  • कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।
  • ’एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी।
  • ’आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
  • ’कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
  • ’गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश।
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