मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्य सचिव अजोय मेहता ने रविवार को 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन-5 के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सूबे में अब कोरोना प्रतिबंधित जोन में लॉकडाउन का कठोरता से पालन किया जायेगा। इन क्षेत्रों में सिर्फ जीवनावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेंगे। सूबे में गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाएगा लेकिन सूबे में सभी जगह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
महाराष्ट्र में गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनलॉक तीन चरण में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 3 जून से लोगों को गार्डेन में जाने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही जॉगिंग, साइकलिंग, दौड़, व्यायाम को भी अनुमति दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ सामाजिक दूरी को रखते हुए ही लिया जा सकता है। इसी तरह 3 जून से प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल आदि कार्यों को भी अनुमति दी जाएगी। इसी तरह 5 जून से दूसरे चरण का अनलॉक शुरू किया जाएगा। इस दौरान राज्य में गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों में दुकानों को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। दुकानों को किस तरह खोला जाना है, यह स्थानीय नगर निगम तय करेगा। सूबे में मॉल, शापिंग सेंटर आदि को अनुमति नहीं दी गई है। राज्य में अनलॉक के तीसरे चरण की शुरुआत 8 जून से की जाएगी। इसके तहत सरकारी कार्यालयों को 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति दी जाएगी।
राज्य सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर बंदी पूर्ववत कायम रखा है। राज्य सरकार ने सभी जगह मास्क का उपयोग अनिवार्य किया है,साथ ही दो गज की दूरी रखना भी आवश्यक किया है। इन नियमों का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी राज्य सरकार ने दिया है।