स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर ‘आइसोलेशन’ के गाइडलाइंस में संशोधन किया है। बता दें कि नॉवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है। इससे पहले 3 मई तक लॉकडाउन निर्धारित था लेकिन संक्रमण के मामलों में सुधार न होने के कारण अवधि का विस्तार किया गया।

हालांकि गृह मंत्रालय के आदेशानुसार केवल आवश्यक सामानों के लिए दुकानों को खोलने की अनुमति पहले से ही है।

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