आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरवानी की अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े 16 विदेशियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन्हें होटवार स्थित कैंप जेल में रखने का आदेश दिया है। इन्हें 30 मार्च को हिंदपीढ़ी की बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को खेलगांव के कैंप जेल में रखा गया था। वहीं कोर्ट ने हिंदपीढ़ी में पनाह देने वाले स्थानीय व्यक्ति हाजी मेराज उर्फ मेराजुद्दीन को पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। इनके खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना में आइपीसी की धारा 188, 269, 270, 271, एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सेक्शन बी, द फॉरेन एक्ट 1946 की धारा 13/14 (बी) (सी) और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। फॉरेन एक्ट लगे होने के कारण अदालत ने विदेशी नागरिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि रांची पुलिस ने 30 मार्च को हिंदपीढ़ी बड़ी मस्जिद एवं मदीना मस्जिद में छिपे तबलीगी जमात के 16 विदेशियों एवं एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसमें चार महिलाएं भी शामिल हैं।
इनकी बेल हुई खारिज
जिनकी बेल खारिज हुई उनमें लंदन का जाहिद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो शफीक एवं मो अजीम शामिल हैं।
इन विदेशियों पर यह है आरोप
टूरिस्ट वीजा पर ये विदेशी भारत आये थे, यहां वे धर्म प्रचार में लिप्त थे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। उस समय से रांची सहित झारखंड में धारा 144 लागू थी। इसके बावजूद उक्त विदेशी जमाती सरकार के आदेश का उल्लंघन कर धर्म प्रचार में लगे थे। छह
जिलों से विदेशी नागरिकों का ब्योरा मांगा
रांची। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के छह जिलों से विदेशी नागरिकों का ब्योरा मांगा है। इन जिलों में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर एवं कोडरमा शामिल हैं। इन जिलों के उपायुक्त एवं एसएसपी-एसपी को लिखे पत्र में पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा ने वैसे विदेशी नागरिकों की सूची मांगी है, जो एक फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 के बीच आये हैं। ऐसे विदेशी नागरिकों का नाम, पता का सत्यापन, यात्रा विवरणी और स्वास्थ्य जांच कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों पर पूर्व में ही केस दर्ज हो चुका है। इनपर वीजा नियमों के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज है। अब इनके अतिरिक्त अन्य कोई विदेशी नागरिक जो कोरोना संक्रमण की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के चलते फंसे हैं, उन्हें वहां से निकालने की तैयारी है। इसी वजह से केंद्र ने सभी राज्यों से उनकी सूची मांगी है, जिसके आधार पर यह ब्योरा जुटाया जा रहा है।