- कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए होल्डिंग टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी
- 1000 वर्ग फीट तक के भवनों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेने और उससे अधिक वर्ग फीट के भवनों में 50 फीसदी होल्डिंग टैक्स लगेगा
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। रांची नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शनिवार को मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई। इसमें कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए होल्डिंग टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय द्वारा लाये गये इस प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने चर्चा की। इसके बाद उन्होंने इसे जरूरी बताते हुए सरकार से राहत दिलाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव के तहत एक हजार वर्ग फीट तक के भवनों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेने और एक हजार से अधिक वर्ग फीट के भवनों से 50 फीसदी होल्डिंग टैक्स लेने की स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। लेकिन आम लोगों को इस छूट का लाभ तभी मिलेगा, जब राज्य सरकार टैक्स छूट में होने वाले 25 करोड़ रुपये की भरपाई निगम को करेगी। इसके अलावा सामान्य टैक्सपेयर को होल्डिंग टैक्स 31 जुलाई तक देने की छूट दी गयी है। इस दौरान उनसे किसी तरह का जुर्माना नहीं लिया जायेगा।
मालूम हो कि 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने की डेट लाइन है। इसके बाद पहले क्वार्टर का पैसा जमा होता है, तो घर मालिक को जुर्माना भी देना पड़ता है।