आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राज्य के मुख्य सचिव  सुखदेव सिंह ने कोरोना से बचाव को लेकर झारखंड में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्री, विद्यार्थियों  आदि के  संबंध सभी उपायुक्तों, एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा है। इसमें उनसे 30 अप्रैल के बाद राज्य में वापस लौटने वालों से बचाव को लेकर कार्रवाई के संबंध में  जानकारी मांगी है। कहा है कि दूसरे राज्यों में रहने वाले कई लोग ट्रेन, बस, व्यक्तिगत या ग्रुप पास लेकर, बिना पास के पैदल, साइकिल, मोटरवाहन  से झारखंड आये हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए  ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वालों पर नजर रखने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से आने वालों के संबंध में  शिक्षक, चौकीदार, आंगनबाड़ी सेविका, जनवितरण प्रणाली दुकानदार, परंपरागत ग्राम प्रधान, सहिया, पंचायती राज्य प्रतिनिधि आदि द्वारा स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी या थाना प्रभारी को दिया जाना है। वहीं शहरी क्षेत्र में वार्ड सदस्य, शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा अंचल अधिकारी या थाना प्रभारी या नगर निकाय के पदाधिकारी को दी जाये।

उपायुक्त द्वारा हरेक पुलिस थाना स्तर पर एक कमेटी बनायी जायेगी, जिसके सदस्य  प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल किवकास परियोजना पदाधिकारी, मेडिकल आॅफिसर इंचार्ज, थाना प्रभारी, संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी  होंगे। यह कमेटी दूसरे राज्यों से झारखंड आये लोंगों की सूचना इक्कठा करेगी।  ग्रामीण स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय के पदाधिकारी द्वारा दूसरे जिले से झारखंड आये लोगों की ग्रामवार, वार्डवार सूची तैयार की जायेगी। बाहर से आने वालों की जानकारी मिलने पर 24 घंटे के अंदर उसकी स्क्रीनिंग स्थानीय एनएनएम द्वारा या संबंधित स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र पर की जायेगी।  इसके बाद तय किया जायेगा कि उसे होम क्वारेंटाइन में रखना है या क्वारेंटाइन सेंटर में। यादि उस व्यक्ति को होम क्वारेंटाइन में रखना है तो इसकी सूचना उसको देते हुए उसको होम क्वारेंटाइन में भेज दिया जायेगा।  होम क्वारेंटाइन की अवधि 14 दिन की होगी या टेस्टिंग के लिए सैंपल लिये जाने की स्थिति में उसके सैंपल का रिजल्ट निगेटिव आने तक रहना है। वहीं क्वारेंटाइन सेंटर भेजे जाने वालों को तत्कालन क्वारेंटाइन सेंटर भेजा जायेगा। 

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