आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। रांची नगर निगम सहित राज्य के सभी नगर निकायों में जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 मार्च 2020 तक नहीं किया है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे भवन मालिक 31 मई तक पिछले वर्ष के होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। मालूम हो कि होल्डिंग टैक्स के भुगतान में देरी होने पर एक फीसदी प्रतिमाह की दर से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। इसे देखते हुए नगर विकास विभाग ने टैक्स जमा करने की अवधि दो माह बढ़ा दी है। इसलिए अब 31 मई तक भवन मालिक अपने घर के होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि लोगों को दो माह की मोहलत मिलने से कुछ राहत होगी। सभी नगर निकायों के पदाधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दे दिये गये हैं। सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया गया है, ताकि टैक्सपेयर को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
पिछले वर्ष का होल्डिंग टैक्स नहीं देनेवाले बिना जुर्माना 31 तक दे सकते हैं टैक्स
Previous Articleमंत्री आवास का एसी और आरओ खोल कर ले गये थे राज पलिवार
Next Article 1000 वर्गफीट तक के भवन का टैक्स माफ