रांची। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार शाम को हुई बैठक के बाद इस आशय की घोषणा की गयी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने की। बैठक में इस मिनी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 13 मई की सुबह छह बजे तक करने का फैसला किया गया। नये आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के जिन कार्यालयों को पहले दो बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था, वे अब पूरी कार्यावधि तक खुले रहेंगे। आदेश में सभी जिला प्रशासनों से कहा गया है कि वे प्रतिबंध आदेश के प्रावधानों को सख्ती से लागू करायें।

बता दें कि राज्य सरकार ने पहली बार 22 अप्रैल को एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत प्रतिबंध आदेश लागू किया था। 28 अप्रैल को इसकी अवधि पहली बार बढ़ायी गयी थी। यह बढ़ी हुई अवधि की समय सीमा छह मई को खत्म हो रही थी। पहले सप्ताह में संक्रमण की दर में कोई खास कमी नहीं आयी थी, लेकिन दूसरे सप्ताह में थोड़ी कमी आने के संकेत हैं।

इस बीच झारखंड सरकार ने राज्य में दूसरे राज्यों से आनेवाले प्रवासी श्रमिकों को उनके जिले में कम से कम सात दिन तक क्वारेंटाइन करने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बुधवार को इस आशय की गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार जिलों में •ोजे जाने से पहले स्टेशन पहुंचते ही प्रवासी श्रमिकों की रैपिड एंटीजन जांच की जायेगी। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद •ाी उन्हें क्वारेंटाइन किया जायेगा। आदेश के मुताबिक सात दिन के बाद उनकी दोबारा से जांच होगी। उसमें अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है, तब उन्हें घर •ोजा जायेगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर में •ोजा जायेगा।

पंचायतों में क्वारेंटाइन सेंटर बनाने का आदेश

राज्य सरकार ने एक बार फिर से पंचायत स्तर पर क्वारेंटाइन सेंटर शुरू करने का आदेश •ाी दिया है। इनमें रहने वालों के लिए •ोजन की व्यवस्था करने के लिए •ाी संबंधित अधिकारियों को पूरी तैयारी समय पर कर लेने का निर्देश दिया गया है।

 

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