रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची नगर निगम द्वारा भवन नक्शा पास करने में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से दाखिल जवाब से अदालत संतुष्ट दिखाई दी और अंततः याचिका का निष्पादन कर दिया।

झारखंड उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। नगर निगम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जुलाई 2023 से अब तक भवन नक्शा स्वीकृति के 2500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2100 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है।

अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि निगम की ओर से की गई कार्रवाई संतोषजनक है और इसके साथ ही याचिका का निष्पादन कर दिया गया।

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